ये नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। सरकार का कहना है कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो श्रमिकों को वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
दिल्ली समाचार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। ये नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी अब 18,456 रुपये होगी, जबकि स्नातक स्तर की पढ़ाई और ऊपर योग्यता वाले श्रमिकों को प्रति माह 24,356 रुपये मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो श्रमिकों को वित्तीय राहत प्रदान करेगी। इससे पहले, सीएम गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक ने चार श्रेणियों के लिए मौजूदा बिजली सब्सिडी की निरंतरता को भी मंजूरी दी थी: घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबरों के साथ वकील, और 1984 के सिख विरोधी दंगों के शिकार।