बिना आईडी प्रूफ के ₹2,000 के नोट बदले दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका-हूँ
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आरबीआई ने कहा है कि बैंक में बिना पर्ची भरे और बिना पहचान पत्र के दो हजार रुपए जमा किए जा सकते हैं। यह अवैध है। कुल दो हजार रु ₹6.73 लाख करोड़ नोट थे। जिसका कि ₹3.62 लाख करोड़ कम हो गए हैं। ₹3.62 लाख करोड़ हो सकता है कि कुछ लोगों ने यह रकम अपने लॉकर में रख ली हो। आतंकवादी याचिका में दावा किया गया था कि यह रकम माओवादियों, नशा तस्करों, भ्रष्ट लोगों के पास होने की संभावना है।
2,000 रुपये के नोटों को बदलने की आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है। हम अधिसूचना के उस प्रावधान का विरोध करते हैं कि इन नोटों को बिना पहचान पत्र और बिना पर्ची भरे जमा कराया जा सकता है। क्योंकि नागरिक पहली बार बैंक में 2,000 रुपये के नोट जमा कराने आएंगे। याचिका में यह भी कहा गया था कि अगर पहचान पत्र की जांच नहीं हुई तो गैंगस्टर, माफिया और उनके गुर्गे नोट बदलने आ सकते हैं. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
₹2000 के मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से निकासी; कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेगाhttps://t.co/2jjqSeDkSk
– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (@RBI) 19 मई, 2023
भारत सरकार ने देश में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को चलन से रोकने के बाद 2000 रुपये के नोट पेश किए। लेकिन कल भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की है। इसलिए नागरिकों को अब 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए चार महीने का समय दिया गया है।
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यह है नोट छापने का नियम
देश में कितने नोट छापे जाएंगे, इस पर अंतिम फैसला भारत सरकार लेती है। हालांकि सरकार इस बारे में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा कर रही है। अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में की जाती है। पहले चरण में आरबीआई केंद्र सरकार को नोट छापने के लिए आवेदन भेजता है। सरकार तब आरबीआई के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के अपने बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करती है और आरबीआई को नोट छापने की अनुमति दी जाती है। इन सभी कामों को करते हुए सरकार, बोर्ड और आरबीआई मिलकर नोटों की छपाई की अनुमति देते हैं। इस मामले में सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं। क्योंकि सरकार ही तय करती है कि एक साल में कितने रुपए के नोट छापने हैं। आरबीआई के पास 10,000 रुपए तक के नोट छापने का अधिकार है। इसके बजाय आरबीआई को नोट छापने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
इसी जगह पर नोटों की छपाई होती है
नोट भारत में नासिक, देवास, मैसूर और सालबानी में छापे जाते हैं। इसके बाद इन नोटों को बैंकों में बांट दिया जाता है। बैंक इन नोटों को विभिन्न चैनलों (कैश काउंटर, एटीएम) के माध्यम से आम जनता में वितरित करता है। उसके बाद ये नोट कई सालों तक चलन में रहते हैं। नागरिकों के हाथ में नोटों को फाड़कर फिर से बैंकों में ले जाकर जमा कर देते हैं। फिर ये बैंक इन नोटों को वापस आरबीआई को डिलिवर कर देते हैं और आरबीआई यह फैसला भी लेता है कि इन नोटों को फिर से जारी किया जाए या नष्ट किया जाए।
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