करदाताओं के लिए राहत! आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक कराने की समय सीमा फिर बढ़ाई गई
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Pan Card and Adhaar Card Link | नवी दिल्ली – आधार कार्ड (Adhaar Card) और पैन कार्ड (पण कार्ड) लिंकिंग की समय सीमा बढ़ा दी गई है। कार्डधारक अब 30 जून तक दोनों कार्ड को लिंक करा सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने यह फैसला लिया है।
केंद्र सरकार की ओर से बार-बार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की मांग की जा रही है. आयकर अधिनियम 1969 की धारा 139AA के अनुसार, जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों हैं, उन्हें इसे लिंक करना अनिवार्य है। इन दोनों कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी। इसके बाद कार्डधारकों को इन दोनों कार्डों को लिंक कराने के लिए शुल्क देना पड़ता था। लेकिन, अब सीबीडीटी ने राहत दी है और कार्डधारक 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे।
क्या आपके पास कार्ड लिंक भी है?
- वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- बाईं ओर Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
- वहां दिए गए खाली स्थान में पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर भरें।
- अब आपको एक पॉप-अप संदेश प्राप्त होगा।
- यदि आपके दोनों कार्ड लिंक हैं, तो आपको एक पॉप संदेश मिलेगा कि आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है।
- लिंक नहीं होने पर इसकी भी सूचना दी जाती है।
- अगर आप दोनों कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक आधार पर क्लिक करें।
- यदि लिंक प्रक्रिया में है तो करदाता अपनी विंडो पर देखेगा कि आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
- थोड़ी देर बाद फिर से Link Aadhaar Status पर जाएं और उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्ड की लिंक स्थिति की जांच करें।
लिंक न होने पर क्या होता है?
आखिरी तारीख तक लिंक नहीं होने पर 1 जुलाई 2023 से करदाताओं को वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 1 जुलाई 2023 के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए आप वित्त संबंधी कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। बैंक खाते से संबंधित लेन-देन भी नहीं हो पा रहा है।
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