पाकिस्तान: देश के मामलों में कोर्ट का दखल नहीं, पढ़ें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मामले की सुनवाई में क्या हुआ . पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का नीतिगत मामलों में दखल नहीं, डिप्टी स्पीकर के फैसले पर होगा फोकस
डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक विदेशी साजिश बताया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट
आज की सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट नीतिगत मामलों में दखल नहीं देगी और सिर्फ डिप्टी स्पीकर के फैसले पर फोकस करेगी. इस पर पीएमएल-एन के वकील मखदूम अली खान ने सुझाव दिया कि अदालत विदेशी साजिश के बारे में खुफिया विभाग के प्रमुख से कैमरा मांग सकती है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “फिलहाल हम कानून और संविधान को देख रहे हैं।” उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं को इस समय मामले पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम चाहते हैं कि मामले का फैसला हो।” हम देखना चाहते हैं कि क्या अदालत डिप्टी स्पीकर के फैसले की समीक्षा कर सकती है।
खान ने कहा, “हमने अदालत के छह फैसलों का हवाला दिया है जो धारा 69 के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं।” उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के फैसले की पुष्टि की और अध्यक्ष से उपाध्यक्ष को सत्ता हस्तांतरण पर संदेह व्यक्त किया। इस पर न्यायमूर्ति अहसन ने कहा कि संसद अध्यक्ष असद कैसर के वकील नईम बुखारी इस मामले में अदालत का सहयोग करेंगे. इस मामले पर अब कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी.